उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि निर्माणों को ढहाए जाने की कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जानी चाहिए और वह बदले वाली नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है।
बुलडोजर एक्शन: क़ानून के मुताबिक़ ही हो कार्रवाई: SC
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- 29 Mar, 2025
योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कई मामलों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर क्या कहा?

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को शीर्ष अदालत को यह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में निर्माणों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई हुई है, क्या उसमें पूरी प्रक्रिया और नगरपालिका के कानून का पालन किया गया। अदालत ने अपनी बात को जोर देकर कहा कि कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होगी।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की वैकेशन बेंच जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।