गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें पीओके भेजी गई महिला को वापस लाने का निर्देश दिया गया था। 62 साल की महिला को, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय ने अपील में कहा है कि "न्यायपालिका को विदेशी नागरिक को बाहर निकालने के कार्यकारी (एग्जेक्यूटिव) आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए।"