सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से वसूल की गई रकम को उन्हें वापस लौटाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उसने इस मामले में जारी किए गए वसूली के 274 नोटिसों को वापस ले लिया है।
सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों से वसूली गई रकम लौटाए योगी सरकार: SC
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- 18 Feb, 2022
सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मामले में रिकवरी नोटिस जारी करने वाली योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है।

बता दें कि योगी सरकार की ओर से सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई को लेकर एक कानून बनाया गया था। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
इस कानून के मुताबिक किसी को अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर जेल में जाना पड़ सकता है।