भारत सरकार ने शुक्रवार को एक दिशा निर्देश जारी कर कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के डाइरेक्ट रूट का इस्तेमाल उन देशों के लोग नहीं कर सकेंगे, जिनकी सीमाएँ भारत से मिलती हैं।
कुल मिला कर मतलब यह है कि चीन का कोई नागरिक या कंपनी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बग़ैर भारत की किसी कंपनी में निवेश नहीं कर सकती।