गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा दुगनी कर 40 लाख रुपये कर दिया है। इसके तहत 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। काउंसिल ने इसके साथ ही कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ा कर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी है। यह एक तरह से दुहरा लाभ मिलने जैसा है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 10 लाख रुपये से दोगुना कर 20 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
जीएसटी में मिलने वाली छूट दुगनी हुई, उच्चतम सीमा 40 लाख रुपये
- अर्थतंत्र
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- 10 Jan, 2019
जीएसटी परिषद ने व्यापारियों को दी जाने वाली छूट को दुगना कर उच्चतम सीमा 40 लाक रुपये कर दिया, यानी अब 40 लाख रुपये तक के व्यापार करने वालोें को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
