पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा
सेबी ने आदेश में कहा कि चंद्रा और गोयनका ने निवेशकों के साथ-साथ मार्केट रेगुलेटर (सेबी) को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए नकली प्रविष्टियों के माध्यम से बहाना बनाया कि पैसा सहयोगी संस्थाओं द्वारा वापस कर दिया गया था, जबकि वास्तव में, यह ZEEL का अपना फंड था जिसे अंत में समाप्त करने के लिए कई परतों के माध्यम से घुमाया गया था।