अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध खनन के मामले में दायर याचिकाओं को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं सुने जाने के योग्य नहीं हैं। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अवैध खनन मामला: जानिए, हेमंत सोरेन को क्या बड़ी राहत मिली?
- झारखंड
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- 7 Nov, 2022
अवैध खनन का यह मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होंगी?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्यमेव जयते कहा है।
क्या है मामला?
हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। बीजेपी ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (e) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की धारा 9ए का हवाला दिया था।