डीके शिवकुमार के मामले में सीबीआई को कर्नाटक हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जाँच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीबीआई और विपक्षी भाजपा विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने याचिकाएँ दायर की थीं। याचिकाओं में उन्होंने शिवकुमार के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के सिद्धारमैया सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी थी।
डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच वाली सीबीआई की याचिका HC से खारिज
- कर्नाटक
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- 29 Aug, 2024
कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच की अनुमति वापस ले ली थी, तो एजेंसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जानिए, सीबीआई जाँच पर हाईकोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।

राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2023 में उनके ख़िलाफ़ मामले की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली थी और मामले को लोकायुक्त के पास भेज दिया था। फरवरी में लोकायुक्त पुलिस ने शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिछले सप्ताह कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए थे।