हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट में छात्राओं ने दलील दी है कि ऐसा कोई क़ानून नहीं है जो शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाता हो। हाई कोर्ट हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सोमवार की सुनवाई पूरी हो गई है। इस पर मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे से फिर से सुनवाई होगी।
छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है और कोई भी कॉलेज जैसा निकाय इस पर निर्णय नहीं ले सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं।




























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