विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने 3 बाग़ी विधायकों को तो एंटी-डिफ़ेक्शन लॉ यानी दलबदल विरोधी क़ानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है, लेकिन बाक़ी के बाग़ी विधायकों का क्या? क्या वह इन्हें भी अयोग्य घोषित करेंगे? स्पीकर ने कहा है कि कुछ दिनों में इनके इस्तीफ़े या अयोग्यता पर भी निर्णय लेंगे। लेकिन जिन नियमों के तहत तीन विधायकों को अयोग्य क़रार दिया गया है उन नियमों के तहत क्या 14 विधायकों को अयोग्य क़रार नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि दलबदल तो इन्होंने भी किया है? क्या स्पीकर की यह कार्रवाई बाक़ी के बाग़ी विधायकों के लिए संदेश है कि वे अपना मन बदल लें? उन्होंने यह क्यों कहा कि इन पर वह बाद में फ़ैसला करेंगे?