पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। यह फैसला बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट द्वारा सुनाया गया। इन्होंने शुक्रवार को प्रज्वल को इस मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला हसन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के गन्नीकड़ा फार्महाउस में कार्यरत 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और यौन शोषण से जुड़ा है।