पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। यह फैसला बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट द्वारा सुनाया गया। इन्होंने शुक्रवार को प्रज्वल को इस मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला हसन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के गन्नीकड़ा फार्महाउस में कार्यरत 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और यौन शोषण से जुड़ा है।
देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद, 11 लाख का जुर्माना भी
- कर्नाटक
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- 2 Aug, 2025
पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के चार मामलों में से एक में अदालत ने सजा सुनाई है। जानिए, कब तक जेल में रहेंगे।

यह मामला 2021 में हुई दो घटनाओं से जुड़ा है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने हसन जिले के गन्नीकड़ा फार्महाउस और बेंगलुरु में अपने परिवार के आवास पर एक घरेलू सहायिका के साथ दो बार बलात्कार किया और इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। पीड़िता ने अपनी साड़ी को सबूत के रूप में रखा था। इस पर फोरेंसिक विश्लेषण में भी पुष्टि हुई। यह साड़ी अदालत में अहम सबूत के रूप में पेश की गई, जिसने इस मामले को मजबूत किया।