मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह साफ़ कर दिया। इसने चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे एमपी में निकाय चुनाव: SC
- मध्य प्रदेश
- |
- 10 May, 2022
ओबीसी आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अड़े राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। जानिए, इसने क्यों कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए आयोग।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को मौजूदा वार्डों के अनुसार 20,000 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनावों के कार्यक्रम को स्थगित किए बिना दो सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करनी ही चाहिए। इसने यह भी साफ़ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण देने और आगे की परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' अभ्यास के पूरा किए बिना ही चुनाव कराया जाए।