मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह साफ़ कर दिया। इसने चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।