बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को मृतक पत्नी की संपत्ति विरासत में पाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वसीयतनामा विभाग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति विरासत में पाने की पैरवी कर रहा था। लेकिन अदालत ने इसके तर्क को नहीं माना।
पत्नी की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता दहेज हत्या का दोषी पति: हाईकोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 19 Jul, 2024
वसीयतनामा विभाग ने तर्क दिया कि ससुराल वालों और पति को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्हें दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है...। जानें इस दलील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा।

यह अहम आदेश बेटी की दहेज हत्या के शिकार एक पिता की याचिका पर आया है, जिसने यह घोषित करने की मांग की थी कि उसकी मृत बेटी के पति और ससुराल वाले उसकी बेटी की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि वे उसकी दहेज हत्या के लिए दोषी हैं। उसके पति और ससुराल वाले वर्तमान में जेल में बंद हैं।