बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को मृतक पत्नी की संपत्ति विरासत में पाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वसीयतनामा विभाग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति विरासत में पाने की पैरवी कर रहा था। लेकिन अदालत ने इसके तर्क को नहीं माना।