सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच हो।
अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ही करेगी जांच: सुप्रीम कोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 1 Apr, 2022
सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां उसके नेताओं और उसकी सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को छुएगा तक नहीं। जज एसके कौल और एमएम सुंदरेश ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
एनसीपी के सीनियर नेता अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र का गृह मंत्री रहते हुए पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में रिश्वत लेने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां उसके नेताओं और उसकी सरकार के मंत्रियों को निशाना बना रही है।