यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता रिया चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अदालत ने एफ़आईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र करने और बिहार पुलिस की जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने बिहार पुलिस के अधिकारी को मुंबई में क्वारंटीन में भेजने को लेकर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा, 'मुम्बई पुलिस की अच्छी पेशेवर प्रतिष्ठा होने के बावजूद बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन में रखने से अच्छा संदेश नहीं गया है।'