सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया था। अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला, जिसने अंततः उद्धव-ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को गिरा दिया, कानून के अनुसार नहीं था।
शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लेकिन सरकार बची रहेगी
- महाराष्ट्र
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- 29 Mar, 2025
महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। उसने शिंदे सरकार के गठन को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं। उसने गवर्नर, डिप्टी स्पीकर, व्हिप जारी किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया लेकिन यह भी कहा कि शिंदे सरकार अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना पद और अपनी सरकार बनाए रखने का मौका मिलेगा।