क्या शिंदे खेमे के शिवसेना विधायकों पर अयोग्यता का ख़तरा अभी भी टला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता वाली याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के आदेश को उद्धव खेमे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
अयोग्यता मामला: शिंदे खेमे की शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- महाराष्ट्र
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- 22 Jan, 2024
शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के स्पीकर ने भले ही इस मामले को रफा-दफा कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई अभी बाक़ी है। जानिए, अब अदालत में क्या हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। हालाँकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इसका विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले को देखने के लिए बेहतर है।