केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों, प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि उसे 2009 के लोन चुकाने में आईसीआईसीआई बैंक को हुए ₹48 करोड़ के नुकसान से संबंधित कानूनी रूप से विश्वसनीय सबूत नहीं मिल सके।