सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने वक़्फ़ बनाने के लिए 5 साल से इस्लाम मानने की शर्त और सरकारी रिपोर्ट पर निर्भरता वाले प्रावधान को रोका है। साथ ही वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित करने और CEO के मुस्लिम होने की प्राथमिकता पर जोर दिया है। Satya Hindi News Bulletin