मध्य प्रदेश सरकार ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने वाली है। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकारों ने भी की है। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी की सारी सरकारें इस तरह का क़ानून बना दें। इस क़ानून के तहत उन सब लोगों को पांच साल की सजा होगी, जो लड़कियों को शादी के नाम पर बहकाने, बलपूर्वक शादी करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं।