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पंजाब सरकार: कोरोना सर्टिफिकेट नहीं तो वेतन नहीं

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने एक पहल की है, जिसका अनुकरण दूसरे राज्य भी कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए कितनी गंभीर है।

पंजाब सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पेश नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक लिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपना कोरोना टीका सर्टिफिकेट राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। जिन कर्मचारियों ने एक ही खुराक ली है, वे उसी खुराक की सर्टिफिकेट अपलोड करें, यह छूट दी गई है। पर जो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक लिया जाएगा। उन्हें भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे। 

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कर्मचारियों को वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेट पंजाब सरकार की आईएचआरएमएस (इंटीग्रेटेड ह्यूमन रीसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह सॉफ्टवेयर, वेतन भुगतान और रिटायरमेंट बैनेफिट निकासी को व्‍यवस्थित करता है।

लोगों को टीका लगाने केलिए प्रेरित करने को लेकर पंजाब सरकार की यह सख्‍त नीति ऐसे समय सामने आई है जब कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है।

punjab makes corona vaccination certificate mandatory to fight coronavirus - Satya Hindi

इस बीच देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के 213 मामले सामने आ गए हैं। इसमें से 90 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं, 123 मामले अभी सक्रिय हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में आधे से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मामलों के अलावा महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू-कश्मीर में तीन मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह ओडिशा और उत्तर प्रदेश में दो-दो, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक मामला सामने आया है।

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पाबंदी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मंगलवार को सार्वजनिक समारोहों के लिए नए सख्त आदेश जारी किए हैं।

बीएमसी द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक़ शहर में पार्टी के आयोजकों के लिए 200 से अधिक लोगों को आमंत्रित किए जाने पर अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खुले स्थानों वाले आयोजनों में 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। 

इसके अलावा क्षमता के केवल 25 प्रतिशत लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। बंद स्थानों में 6 फीट की दूरी को सख्ती से बनाए रखना होगा और 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। 

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क़मर वहीद नक़वी
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