नोटा अव्वल आए तो क्या चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए? SC का EC से सवाल
सूरत में भाजपा उम्मीदवार मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे जो निर्विरोध चुने गए। लेकिन यदि नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता और ज़्यादा वोट नोटा को मिलते तो क्या दोबारा चुनाव नहीं होना चाहिए था? जानिए, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।