Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नया पैमाना नहीं बना सकते । महाराष्ट्र: 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
न्यायालय के इस फैसले से यह अर्थ निकलता है कि जिस पद पर संबंधित व्यक्ति का प्रमोशन किया जाना है, सरकार को यह देखना है कि उस पद पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।
जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवाई की बेंच ने इस मामले में बीते साल 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाल ही एक रिपोर्ट आयी थी कि केंद्र सरकार में 89 सचिवों में से अनुसूचित जाति यानी एससी के सिर्फ़ एक और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से तीन सचिव हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण देना प्रतिभा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। यह अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व ठीक करने को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।