सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बाँके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 पर उत्तर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने सरकार के 'जल्दबाजी' और 'चोरी छिपे तरीके' तरीक़े से मंदिर प्रबंधन को नियंत्रित करने के फ़ैसले पर सवाल उठाए। इसके साथ ही कॉरिडोर विकास के लिए मंदिर के पैसे के उपयोग की अनुमति को वापस लेने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठन का सुझाव भी दिया।