आज उत्तराखंड सरकार ने कहा कि पतंजलि ने उनके यहाँ कोरोना की दवा के लायसेंस का आवेदन नहीं किया था बल्कि खांसी जुकाम और इम्यूनिटी बूस्टर दवा के उत्पादन व विपणन के लिए आवेदन किया था । ग़लतबयानी और बिना अनुमति के कोरोना की दवा के प्रचार प्रसार के कारण रामदेव कई क़ानूनों के उल्लंघन के दोषी बन गये हैं जिनमें जेल जाने तक का प्रावधान है । विवरण दे रहे हैं शीतल पी सिंह।