कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहाँ का राज्य सरकार समर्थन नहीं करे। वो नेता "भाग नहीं सकते।" भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के संदेशखाली जाने की अनुमति के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम ने कहा कि अदालत ने संदेशखाली में महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर किया है। हमने शिकायतें देखी हैं, क्षेत्र की महिलाओं ने मुद्दे उठाए हैं, कुछ जमीन पर कब्जा किया गया है। यह व्यक्ति (शेख शाहजहाँ) भाग नहीं सकता। राज्य सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती।
संदेशखालीः कौन है मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, हाईकोर्ट ने आज क्या कहा
- पश्चिम बंगाल
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- 29 Mar, 2025
संदेशखाली के विवाद में बार-बार एक नाम आ रहा है, वो है टीएमसी नेता शेख शाहजहां का। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 फरवरी मंगलवार को इस नेता को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं। शेख शाहजहां फरार है। पिछले दिनों ईडी टीम पर बंगाल में हुए हमले और चावल स्कैम में भी उसका नाम आया था। ईडी उसे तलाश रही है। वो फरार है। जानिए कौन है यह टीएमसी नेताः
