पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ की फाँसी की सज़ा पर कोर्ट का जो पूरा फ़ैसला आया है वह दिल दहलाने वाला है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि फाँसी की सज़ा से पहले 'मुशर्रफ़ की मौत हो गई तो उसकी लाश को घसीटते हुए इसलामाबाद के डी चौराहे तक लाया जाए और वहाँ तीन दिन तक लटकाया जाए।'
फाँसी से पहले मौत हुई तो मुशर्रफ़ की लाश को चौराहे पर 3 दिन लटकाओ: कोर्ट
- दुनिया
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- 20 Dec, 2019
पाकिस्तान के कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि फाँसी की सज़ा से पहले 'मुशर्रफ़ की मौत हो गई तो उनकी लाश को घसीटते हुए लाया जाए और इसलामाबाद के डी चौराहे तक पर तीन दिन तक लटकाया जाए।'

परवेज़ मुशरर्फ़ को एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को ही राजद्रोह के आरोप में फाँसी की सज़ा सुनाई थी। तब इसका विस्तृत फ़ैसला नहीं आया था। अब विशेष अदालत का 167 पेज का फ़ैसला आया है। इस फ़ैसले में कहा गया है कि जो हमने परखा है उसमें आरोपी दोषी पाया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि दोषी को उसकी गर्दन से फाँसी दी जाए जब तक कि वह मर न जाए।