पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता, पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में शनिवार को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसमें विदेशों से मिले उपहार को सरकारी खज़ाने मे जमा न कराने का आरोप है।
पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता और पूर्व पीएम इमरान खान, अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में 17 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला राज्य उपहारों (तोषाखाना) में कथित धांधली से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने मई 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्राप्त एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदा और व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लिया। इस सेट की अनुमानित कीमत करीब 80 मिलियन पाकिस्तानी रुपये थी, जबकि इसे मात्र 2.9 मिलियन रुपये में खरीदा गया।
विशेष अदालत के जज शहरुख अर्जुमंद ने यह फैसला रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में सुनाया, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं। अदालत ने इमरान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 वर्ष की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई। कुल मिलाकर दोनों को 17 वर्ष की सजा हुई।
अदालत के आदेश में कहा गया है, "इमरान अहमद खान नियाजी की उम्र और बुशरा इमरान खान के महिला होने को ध्यान में रखते हुए कम सजा दी गई है। इन दोनों कारकों के कारण उदार नज़रिया अपनाया गया।"
इमरान की पार्टी पीटीआई की प्रतिक्रिया
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इमरान के परिवार को जेल के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया और "कंगारू कोर्ट" ने बंद कमरे में फैसला सुनाया। पीटीआई ने इसे "सैन्य ट्रायल" करार दिया और इमरान की बहन अलीमा खान का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे जेल के बाहर रोकने का विरोध कर रही हैं।
दूसरी ओर, सूचना मंत्री अताउल्लाह तराड़ ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सजा "क्रमिक" (consecutive) है और £190 मिलियन भ्रष्टाचार मामले की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। तराड़ ने इमरान और बुशरा पर उपहारों की कीमत कम आंककर व्यक्तिगत लाभ लेने और जनता के विश्वास का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इमरान खान 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में हैं। यह तोशाखाना मामलों की श्रृंखला में एक और झटका है। दोनों की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है।
क्या है तोशाखाना मामला
तोशाखाना पाकिस्तान में एक सरकारी खजाना है, जहां विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों से प्राप्त उपहारों को जमा किया जाता है। नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री या अन्य अधिकारियों को मिले उपहारों की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है और यदि वे उन्हें रखना चाहें तो उनकी मूल्यांकन की गई कीमत का एक हिस्सा चुकाना पड़ता है।
तोशाखाना-1 मामला क्या था
इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशखाना-2 मामले सजा सुनाई गई है। इसे मूल तोशाखाना रेफरेंस केस या पहला तोशाखाना केस भी कहा जाता है। मुख्य रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर केंद्रित था। इसमें आरोप थे कि:इमरान खान ने अपने कार्यकाल (2018-2022) के दौरान विदेशी नेताओं से प्राप्त कई कीमती उपहारों (जैसे रोलेक्स घड़ियां, ग्राफ घड़ी, हीरे की अंगूठी, कलम और कफलिंक्स आदि) को तोशाखाना में जमा करने के बाद उन्हें कम कीमत पर खरीदा और बाजार में बेच दिया। उन्होंने इन उपहारों की प्राप्ति और बिक्री से हुई आय की जानकारी अपनी संपत्ति विवरण में नहीं दी, जो चुनाव आयोग (ECP) के नियमों का उल्लंघन है। आरोप लगाया गया कि इससे उन्होंने करोड़ों रुपये का लाभ कमाया, जबकि उपहारों को सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है।
मुख्य घटनाएं और फैसले
2022: गठबंधन सरकार ने अगस्त 2022 में यह रेफरेंस दाखिल किया। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने इमरान खान को "भ्रष्ट प्रथाओं" का दोषी पाया और उन्हें 5 वर्ष के लिए सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया।
5 अगस्त 2023: इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को "भ्रष्ट प्रथाओं" के लिए 3 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत थी।
अगस्त 2023 के अंत में: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया और इमरान को जमानत दे दी।
बाद में यह सजा अपील पर रद्द या निलंबित रही, लेकिन यह मामला इमरान खान की कानूनी लड़ाइयों का हिस्सा बना रहा।
यह मामला मुख्य रूप से इमरान खान पर था और इसमें उनकी पत्नी बुशरा बीबी शामिल नहीं थीं। यह तोशाखाना-2 से अलग है, जिसमें हाल ही में (20 दिसंबर 2025) दोनों को 17-17 वर्ष की सजा हुई है। तोशाखाना-2 में सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त बुल्गारी जूलरी सेट को कम कीमत पर खरीदने और रखने का आरोप है।