ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गुरुवार को आम राय से फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइटों पर 16 साल तक की उम्र के किशोरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया। इसका पालन ने करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों या साइटों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों ने नए कानून को "अस्पष्ट" और "जल्दबाज़ी में उठाया गया" कदम बताया है।
यह कानून बुधवार को संसद के निचले सदन में पारित हुआ था और गुरुवार देर शाम सीनेट से भी पारित हो गया। अब इसे कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा, वह चाहते हैं, युवा ऑस्ट्रेलियाई "अपने फोन बंद करके फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान, टेनिस और नेटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल में जाएं"।
कागज़ पर यह प्रतिबंध दुनिया में सबसे सख्त प्रतिबंधों में से एक है। लेकिन वर्तमान कानून में नियमों को कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में लगभग कोई विवरण नहीं दिया गया है। जिससे विशेषज्ञ चिंतित हैं कि यह प्रतीकात्मक प्रतिबंध बनकर रह जाएगा। रेगुलेटरों द्वारा इसका विवरण तैयार करने और प्रतिबंध लागू होने में कम से कम 12 महीने लगेंगे।
सोशल मीडिया विशेषज्ञ सुसान ग्रांथम ने एएफपी को बताया कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जो बच्चों को ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उसके बारे में "गंभीरतापूर्वक" सोचना सिखाते हैं, उन्हें फिनलैंड में इस्तेमाल किए गए मॉडल के समान अपनाया जाना चाहिए। इस कानून पर अन्य देशों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी, और कई लोग इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएं।
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