सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि देश में एक के बाद एक केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की आजादी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1996 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को पूरे 6 साल का कार्यकाल नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। इस वजह से यह खतरनाक कदम हर सरकार उठाती रही और अल्प समय के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती रही।