लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस भूषण के इस फैसले से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है।
दिल्ली सरकार के पास अफसरों के ट्रांसफर की पावर हैः CJI
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
चीफ जस्टिस की महत्वपूर्ण टिप्पणी - दिल्ली राज्य के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी "सेवाओं" पर विधायी पावर है। यानी तीन चीजों को छोड़कर दिल्ली सरकार अपने नियम कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है - दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान नहीं है। उसने यह भी साफ किया कि दिल्ली सरकार के पास अफसरों के तबादले के अधिकार हैं।
