उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को फिर से जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फ़ैसला खालिद की गिरफ्तारी के पांच साल बाद आया है। उनकी गिरफ़्तारी सितंबर 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और अन्य को दंगों के लिए 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में आरोपित किया है।
दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और 8 अन्य को जमानत नहीं
- दिल्ली
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- 2 Sep, 2025
दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तारी के पाँच साल बाद भी उमर खालिद, शरजील इमाम और 8 अन्य को जमानत नहीं मिली। जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दंगे के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी और इसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, ताहिर हुसैन और अन्य शामिल थे।