उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को फिर से जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फ़ैसला खालिद की गिरफ्तारी के पांच साल बाद आया है। उनकी गिरफ़्तारी सितंबर 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और अन्य को दंगों के लिए 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में आरोपित किया है।