दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने उस याचिका की योग्यता को लेकर सवाल उठाए।
दिल्ली दंगे: HC ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका
- दिल्ली
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- 18 Oct, 2022
उमर खालिद को फिर से राहत नहीं मिल पाई। क़रीब साल पुराने दिल्ली दंगे के मामले में उनपर क्या आरोप हैं और क्यों अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की?

खालिद ने कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय का रुख किया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति भटनागर द्वारा लिखे गए फ़ैसले ने निचली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि खालिद के ख़िलाफ़ आरोप 'प्रथम दृष्टया सच' हैं।