दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न तो ईडी को असीमित ताक़त मिली हुई है और न ही अधिकारियों के पास अपनी इच्छानुसार गिरफ्तारी का अधिकार है। इसने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने के ईडी के अधिकार में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार शामिल नहीं है।
पीएमएलए की धारा 50 में ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं: हाई कोर्ट
- दिल्ली
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- 19 Oct, 2023
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनमाने तौर पर गिरफ्तारियों को लेकर ईडी को बड़ा झटका दिया है। जानिइ इसने क्यों ईडी को नसीहत दी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति है लेकिन यह भी अनियंत्रित शक्ति नहीं है। इसने कहा है कि अधिकारियों के पास अपनी मर्जी और इच्छानुसार गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है।