दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न तो ईडी को असीमित ताक़त मिली हुई है और न ही अधिकारियों के पास अपनी इच्छानुसार गिरफ्तारी का अधिकार है। इसने गुरुवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने के ईडी के अधिकार में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार शामिल नहीं है।