अरविन्द केजरीवाल
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उन्होंने जानबूझकर ईडी के समन को मिस नहीं किया, लेकिन एक सीएम के रूप में अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थे। 3 फरवरी को, जब केजरीवाल पांचवीं बार अपने समन में शामिल नहीं हुए, तो ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) धारा के तहत जारी एजेंसी के समन का पालन नहीं करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज की थी।
दूसरे समन के बारे में ईडी अधिकारियों के अनुसार जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दिल्ली जल बोर्ड की जांच जुलाई 2022 के मामले से जु़ड़ी है। जहां बोर्ड ने कथित तौर पर इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक कंपनी को "अनुचित लाभ" दिया था। इस घोटाले में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत थी। इस प्रोजेक्ट का लागत मूल्य 40 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था।