भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि वह राजनैतिक गठबंधन को रेग्युलेट नहीं कर सकता। आयोग ने कहा कि उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के तहत रेग्युलेटरी संस्था के रूप में मान्यता नहीं है।