कोरोना फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे तबलीग़ी जमात के सभी 36 विदेशियों को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वालों ने कोई सबूत पेश नहीं किया और गवाहों के बयानों में अंतर्विरोध हैं। कोर्ट का यह फ़ैसला उन लोगों के लिए झटका है जो उछल-उछल कर तबलीग़ी जमात को देश में कोरोना फैलाने के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। तब पुलिस तो आरोप लगा ही रही थी, दक्षिणपंथी विचारों वाले सोशल मीडिया से लेकर कुछ टीवी चैनलों तक पर तबलीग़ी जमात को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। एक तरह से मुसलिमों का 'दानवीकरण' किया जा रहा था। दिल्ली की अदालत के फ़ैसले से पहले भी मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना किसी सबूत के तबलीग़ी जमात को कोरोना फैलाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराने पर पुलिस की खिंचाई की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी।
विदेशी तबलीग़ी बरी; क्यों कोरोना फैलाना साबित नहीं कर पाए?
- दिल्ली
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- 16 Dec, 2020
कोरोना फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे तबलीग़ी जमात के सभी 36 विदेशियों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वालों ने कोई सबूत पेश नहीं किया और गवाहों के बयानों में अंतर्विरोध हैं।
