राजस्थान की एक अदालत ने 1993 ट्रेन विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। अजमेर में टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम) अदालत ने गुरुवार को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए यह फ़ैसला दिया। दो अन्य आरोपी- इरफान और हमीदुद्दीन- को दोषी पाया गया और अदालत ने उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।