दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के CIC आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, डिग्री दिखाने की बाध्यता नहीं। जानिए, मामला फिर से चर्चा में क्यों।
दिसंबर 2016 में नीरज शर्मा ने विश्वविद्यालय के इस जवाब के ख़िलाफ़ सीआईसी में अपील की थी। सूचना आयुक्त प्रो. एम. अचार्युलु ने डीयू को निर्देश दिया था कि वह 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों की सूची वाला रजिस्टर सार्वजनिक करे।