बहुचर्चित कठुआ गैंगरेप व मर्डर केस में 17 महीने बाद आख़िरकार फ़ैसला आ गया है और कहा जा रहा है कि बच्ची को इंसाफ़ मिला है। हालाँकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस वीभत्स अपराध के लिए दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। बता दें कि पठानकोट की अदालत ने मामले में कुल 6 लोगों को दोषी क़रार दिया है, इनमें से 3 को उम्रक़ैद और तीन अन्य को 5-5 साल क़ैद की सजा सुनाई है, जबकि मुख्य दोषी सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है।