राहुल गांधी ने जिस बेंगलुरु सेंट्रल वाली महादेवपुरा सीट पर 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर के बड़े आरोप लगाए थे उसकी एसआईटी जाँच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए साफ़ तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग में जाइए।
महादेवपुरा मतदाता सूची में 'हेरफेर को सुनने से भी SC का इनकार- 'ECI के पास जाइए'
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- 13 Oct, 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ मतदाता सूची धोखाधड़ी के आरोपों की SIT जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत रखें।

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट
हालाँकि, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को पहले ही सिरे से खारिज कर चुका है। साफ़ है कि यदि संस्था गड़बड़ी को मानने को तैयार ही नहीं है तो क्या वह ऐसी किसी जाँच के लिए सहमत हो सकती है। वैसे भी चुनाव आयोग ने अब तक किसी गड़बड़ी की संभावना से भी इनकार किया है। इन्हीं परिस्थितियों में रोहित पांडे नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की थी।