आखिरकार साढ़े 4 महीने बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए एक अहम फैसले में NEET PG की काउंसलिंग को हरी झंडी दिखा दी। कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को इस साल 10 फ़ीसदी का आरक्षण मिल सकेगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा का मापदंड 8 लाख रुपये ही रहेगा।
NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को दी मंजूरी
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- 7 Jan, 2022
NEET PG काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को इस साल 10 फ़ीसदी का आरक्षण मिल सकेगा।

अदालत के इस फैसले से 45 हजार से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स को राहत मिली है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने इस मामले में दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि हमें देश के हित में NEET PG की काउंसलिंग को शुरू कर देना चाहिए। अदालत ने इससे पहले भी इस बात को कहा था।
बेंच ने कहा कि 8 लाख रुपये की आय का जो मापदंड है, इसे 5 मार्च को होने वाली सुनवाई में फिर से सुना जाएगा।