कर्नाटक के कुछ स्कूलों से शुरू हुए हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में सही समय आने पर सुनवाई की जाएगी। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि इस तरह की बातों को राष्ट्रीय स्तर तक ना लाएं।
हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, कहा- मामले को ना बढ़ाएं
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- 29 Mar, 2025
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सही समय आने पर सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की एक छात्रा ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाई कोर्ट की सलाह को चुनौती दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि स्कूल और कॉलेजों में तब तक किसी तरह के धार्मिक कपड़े ना पहने जाएं जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं करती।
सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने इस दलील को रखा कि मुसलिम छात्राएं पिछले 10 साल से हिजाब पहन रही हैं और इस मामले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़े स्तर पर ना फैलाएं।