चर्च पर हमला करके तहस नहस कर दिया गया था। फाइल फोटो।
बेंच ने राज्यों से रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय को दो महीने का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल इस बात से चिंतित है कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर उसके पहले के फैसलों का पालन राज्यों द्वारा किया जाता है। कोर्ट का आदेश नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम के रेव डॉ. पीटर मचाडो, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के रेव विजयेश लाल और अन्य लोगों द्वारा देश में ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा का दावा करने वाली जनहित याचिका पर आया है।