सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों से कहा है कि वे प्रवासी श्रमिकों की पहचान करें और 15 दिन के भीतर उन्हें उनके गृह राज्य में भेजें। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर दर्ज मुक़दमों को भी ख़त्म करें। जस्टिस अशोक भूषण, एम.आर.शाह और वी. रामासुब्रमण्यन की बेंच ने यह फ़ैसला दिया। अदालत प्रवासी मजदूरों के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।