मथुरा की शाही मसजिद
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कहा कि “क्या अदालत में कोई आवेदन इस तरह किया जा सकता है? आवेदन को लेकर हमें आपत्ति है। आप अपनी प्रेयर देखिए, यह बहुत अस्पष्ट है। आप इसे पढ़ें। आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा कि आप स्थानीय कोर्ट कमिश्नर से क्या चाहते हैं।'' इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अभी पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं आया है।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। यह आवेदन मूल मुकदमे में दायर किया गया था, जो वर्तमान में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में हाईकोर्ट में लंबित है। हिंदू पक्ष की ओर से लंबे समय से मांग रही है कि मथुरा में शाही ईदगाह के परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए ताकि यह पता चल सके कि क्या यह हिंदू मंदिर के अवशेष पर बना है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस तरह के किसी सर्वे का विरोध करता आया है। कुछ ऐसा ही मामला काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा है जहां कोर्ट के आदेश पर सर्वे को मंजूरी मिली थी।