केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ठीक चुनाव के बीच एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बेहद अहम आदेश में कहा है कि सभी राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दें। इसमें यह भी शामिल हो कि उन्हें किससे कितने पैसे मिले हैं। मोदी सरकार का अब तक यह कहना था कि चंदा देने वालों के नाम को उजागर करना ज़रूरी नहीं है। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने तो अदालत से यहाँ तक कह दिया कि मतदाता को वोट देने का हक़ है, वे वोट दें, उन्हें यह क्यों बताया जाना चाहिए कि किसने किस दल को कितने पैसे दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को ख़ारिज कर दिया।
इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों के नाम भी बताएँ पार्टियाँ: कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से मिले फ़ंड की पूरी जानकारी अब चुनाव आयोग को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टियाँ पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दें।
