सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद की दलील पर जस्टिस रमण ने पूछा, 'मुझे संदेह है। देखिए, हिंदू समुदाय में बाल विवाह और दहेज जैसी कई धार्मिक प्रथाएँ हैं। ऐसी प्रथाएँ अभी भी चल रही हैं। उनको अपराध बनाया जा चुका है। यदि यह अभी भी प्रचलित है तो तीन तलाक़ को भी उसी तरह अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता है?’
केरल सुन्नी मुसलिम संगठन के एक गुट ‘समस्ता केरल जमीअत उल उलेमा’ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 30 जुलाई को संसद द्वारा पारित क़ानून ‘मुसलिमों वर्ग विशेष के लिए’ था और ‘संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन’ था। याचिका में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस (बाद में क़ानून बन गया) लाने का मकसद तीन तलाक़ को ख़त्म करना नहीं, बल्कि मुसलिम पतियों को सज़ा देना था। पत्नियों का संरक्षण पति को सज़ा देकर हासिल नहीं किया जा सकता है।'
तीन तलाक़ को अपराध क़रार देने वाले विधेयक को इसी साल 31 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। इसके बाद मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक क़ानून बन गया है। यह क़ानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले 30 जुलाई को राज्यसभा में यह विधेयक पास हो गया था। राज्यसभा में विधेयक पर वोटिंग के दौरान विपक्ष के कई सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इससे राज्यसभा में यह विधेयक पास कराने की मोदी सरकार की राह आसान हो गई थी। लोकसभा में तो सरकार ने इस विधेयक को आसानी से पास करा लिया था।