सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों को वापस जाने से रोकना असंभव है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मजदूरों के लिए शेल्टर या फ़्री ट्रांसपोर्ट का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।