सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। यह किराया राज्यों को देना होगा। कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की संख्या और उनके लिए किए गए इंतजामों के बारे में बताने के लिए भी कहा है। शीर्ष अदालत गुरुवार को प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानियों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
प्रवासी मजदूरों से नहीं लिया जाएगा बस-ट्रेन का किराया, राज्यों को देना होगा: सुप्रीम कोर्ट
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- 28 May, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। यह किराया राज्यों को देना होगा।

सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंतित है और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने कहा कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, आने-जाने की प्रक्रिया में कई तरह की ख़ामियां सामने आई हैं।